Central Goods & Services Tax, Pr. Commissionerate, Noida

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, प्रधान आयुक्तालय, नोएडा

Office of the Principal Commissioner of CGST Noida has been shifted from Renu Tower, C-56/42, Sector-62, Noida to the New Building Located at Plot No. C-232A/2 to 232A/3, Sector-48, Noida. In this regard a trade notice no. 01/Tech/CGST-NOIDA/2023 dated 19.01.2023 has been issued
राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है| —– महात्मा गाँधी
हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है |—- सुमित्रानंदन पन्त
हिन्दी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है —-स्वामी दयानंद
भारतीय भाषाए नदियाँ हें और हिन्दी महानदी |—– रविन्द्र नाथ ठाकुर

नागरिक चार्टर

वित्त मंत्रालय में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईआईसी), भारत के संघ के अप्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रह के प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर, और वस्तुओं के सीमावर्ती आवागमन की सुविधा के लिए; सेवाएं। अपनी सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए बोर्ड ने इस नागरिक चार्टर को तैयार करने का निर्णय लिया है

यह चार्टर व्यापार, उद्योग और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर नीतियों और पार सीमा नियंत्रणों के कार्यान्वयन और कार्यान्वयन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हमारे मिशन, मूल्यों और मानकों की घोषणा है।

यह नागरिक चार्टर हमारे कार्यकुशलता को निर्धारित करने के लिए भी बेंचमार्क होगा और एक गतिशील दस्तावेज़ होगा जिसे कम से कम एक बार दो साल में समीक्षा की जाएगी।

विजन

हमारी दृष्टि स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण और पार सीमा नियंत्रणों को लागू करने के लिए एक कुशल और पारदर्शी तंत्र प्रदान करना है।

मिशन

हमारा मिशन कस्टम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कानूनों और प्रक्रियाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में उत्कृष्टता प्राप्त करना है:

  • एक निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी और कुशल तरीके से राजस्व का एहसास
  • व्यावहारिक तरीके से सरकार की आर्थिक, कराधान और व्यापार नीतियों का प्रबंध करना
  • सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रक्रिया को सुचारू और सरलीकृत करके और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भारतीय व्यवसाय को मदद करने के लिए व्यापार और उद्योग को सुविधाजनक बनाना
  •  

  • वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदाओं के पार सीमा आंदोलन पर नियंत्रण सुनिश्चित करना
  •  

  • जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करके स्वैच्छिक अनुपालन के लिए एक जलवायु का निर्माण करना
  •  

  • राजस्व चोरी, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सामाजिक खतरे का मुकाबला
  •  

  • राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को पूरा करना।

हमारी रणनीति

हमारे मिशन को प्राप्त करने के लिए रणनीति निम्न शामिल होगी:

  • आपरेशनों के बेंचमार्किंग और सर्वोत्तम अभ्यास अपनाने
  •  

  • सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना
  •  

  • जोखिम प्रबंधन, गैर-घुसपैठ निरीक्षण और मान्यता प्राप्त ग्राहकों की सुविधा जैसे आधुनिक तकनीकों को नियोजित करके सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रक्रिया को व्यवस्थित करना
  •  

  • अन्य सरकारी और निजी एजेंसियों के साथ सहकारी पहलों का विकास करना, व्यापार, उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी करना
  •  

  • सेवा वितरण मानकों के अनुरूप अनुरूपता
  •  

  • क्षमता निर्माण के माध्यम से व्यावसायिकता का विकास करना।
हमारे मुख्य कार्य और सेवाएं

विनियामक कार्य

  • सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की लेवी और संग्रह
  •  

  • उत्कृष्ट सामान और सेवा प्रदाताओं की स्थापना इकाइयों के पंजीकरण और निगरानी
  •  

  • विभाग के साथ दायर की गई घोषणाओं और रिटर्न की रसीद और जांच
  •  

  • तस्करी की रोकथाम और कर्तव्यों और सेवा कर की चोरी का मुकाबला
  •  

  • माल और वाहक पर सीमा नियंत्रण के प्रवर्तन
  •  

  • आयातित वस्तुओं और निर्यात वस्तुओं की आकलन, परीक्षा और निकासी
  •  

  • निर्यात प्रोत्साहन उपायों का कार्यान्वयन
  •  

  • अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और उनके सामान की निकासी
  •  

  • प्रशासनिक और कानूनी उपायों के माध्यम से विवाद का समाधान
  •  

  • धन वापसी, छूट और दोष की स्वीकृति
  •  

  • राजस्व के बकाया का अहसास
  •  

  • कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन का लेखा परीक्षा।

सेवा फ़ंक्शन

  • इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कानून और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना
  •  

  • ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से घोषणा, रिटर्न और दावों को भरने में सक्षम।
  •  

  • घोषणाओं, रिटर्न और दावों के प्रसंस्करण की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना
  •  

  • सही धारकों को उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा में सहायता करना
  •  

  • सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर मामलों से संबंधित सार्वजनिक पूछताछ का उत्तर देना
  •  

  • पॉलिसी के अनुसार, ग्राहकों की साइटों पर सामानों और सामानों के निर्यात के सामान की परीक्षा जैसे कस्टम सेवाओं का प्रावधान करना।

हमारी उम्मीदें

हम नागरिकों की अपेक्षा करते हैं:

  • भूमि के कानूनों का पालन करें और सम्मान करें
  •  

  • सभी कर देनदारियों को स्वेच्छा से छोड़ दें
  •  

  • समय पर अपने कर्तव्यों और कानूनी दायित्वों को पूरा करें
  •  

  • जानकारी प्रस्तुत करने में ईमानदार रहें
  •  

  • पूछताछ और सत्यापन में सहकारी और स्पष्ट रूप से रहें
  •  

  • अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचें।

इससे हमें हमारी सेवाओं को एक प्रभावी और कुशल मानने में सहायता मिलेगी

हमारे मानक

हमारी सेवाओं में हम निम्नलिखित समय मानदंडों का पालन करेंगे:

  • घोषणाओं, सूचनाओं, अनुप्रयोगों और रिटर्न के साथ सभी लिखित संचारों को तुरंत स्वीकार करें और उनकी रसीद के 7 कार्य दिवसों की तुलना में बिना किसी मामले में
  •  

  • अपनी रसीद के 15 कार्य दिवसों के भीतर घोषणाओं या आकलन से संबंधित मामलों पर निर्णय व्यक्त करना
  •  

  • एक पूर्ण दावे की प्राप्ति के 3 महीनों के भीतर रिफंड दावे का निपटान
  •  

  • के 7 कार्य दिवसों के भीतर रिमोट दोष,
    – घोषणाओं के इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के मामले में मेनिफेल्ड का दाखिल करना
    – मैन्युअल प्रसंस्करण के मामले में एक पेपर दावे को भरना
  •  

  • सामान साफ़ करें, जहां किसी भी माल से संबंधित घोषणा पूर्ण और सही है,
    – निर्यात के मामले में, घोषणापत्र दाखिल करने के 24 घंटों के भीतर
    – घोषणा के दाखिल होने के 48 घंटों के भीतर, आयात के मामले में
  •  

  • पूर्ण आवेदन प्राप्त करने के 2 कार्य दिवसों के भीतर केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करें
  •  

  • अनुरोध स्वीकार करने के 24 घंटों के भीतर कारखाने के परिसर में निर्यात मास की पूर्ण परीक्षा और निकासी
  •  

  • निर्धारिती के रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा करने से पहले न्यूनतम 15 दिन की अग्रिम सूचना दें
  •  

  • जब्त किए गए दस्तावेजों की रिहाई, जो कि कारणों के कारण नोटिस जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जब तक अन्यथा कानून के तहत प्रदान नहीं की जाती है।
  •  

  • अन्य गतिविधियों के लिए समय मानदंड, जो निर्धारित किया जा सकता है, भी मनाया जाएगा।

हम पूर्वोक्त समय के नियमों के 80% के न्यूनतम अनुपालन स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

अनुपालन का स्तर धीरे-धीरे निगरानी, ​​प्रक्रियाओं के मानकीकरण, आईटी सक्षम सेवाओं आदि के उपयोग से बढ़ाया जाएगा।

हमारी प्रतिबद्धता

हम प्रयास करेंगे:

  • देश और उसके नागरिकों की सेवा पर रहें
  •  

  • देश की आर्थिक सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए काम
  •  

  • हमारी प्रक्रियाओं और लेनदेन को यथासंभव पारदर्शी बनाएं
  •  

  • स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करें और सहायता करें
  •  

  • हमारे कार्यों को इनके साथ करें:
    – अखंडता और विवेकपूर्णता
    – निष्पक्षता और निष्पक्षता
    – शिष्टाचार और समझ
    – निष्पक्षता और पारदर्शिता
    सच्चाई और ईमानदारी
    – शीघ्रता और दक्षता।

हम इसके अलावा प्रतिबद्ध है कि

  • सभी अधिकारी पहचान कार्ड ले जाएंगे और सभी वर्दीधारी अधिकारी आधिकारिक कर्तव्य के समय नाम बैज पहनेंगे।
  •  

  • हमें सूचित व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन गोपनीय रखा जाएगा।
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  • मूल्यांकनकर्ताओं को केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही दौरा किया जाएगा।
  •  

  • निर्धारकों के कर अनुपालन रिकॉर्ड को सम्मान दिया जाएगा।
  •  

  • खेपों की मंजूरी ही इसके कारणों को बताए जाने के बाद ही रोक दी जाएगी और कोई अंतिम आदेश देने से पहले एक अवसर प्रदान किया जाएगा।
  •  

  • अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सामान केवल कारणों और उनकी मौजूदगी के बाद ही खोल दिया जाएगा।
  •  

  • किसी भी परिसर या व्यक्तियों को खोजने से पहले, इसके कारणों का विवरण समझाया जाएगा। कोई भी खोज अभियान चलाने वाले अधिकारियों ने खुद को निजी खोज के लिए पहले ही पेश किया होगा।
  •  

  • जांच अधिकारी कानूनी प्रावधानों और आपके अधिकारों और दायित्वों की व्याख्या करेगा।
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  • अपील की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी उन अधिकारियों के विवरण के साथ प्रदान की जाएगी जिनके साथ अपील दायर की जा सकती है।
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  • हमारी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए हितधारकों को लगातार सलाह दी जाएगी कानून और प्रक्रियाओं में सभी परिवर्तनों का समय पर प्रचार किया जाएगा।
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  • सभी कार्य क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने और व्यापार को आईटी आधारित सूचना पहुंच बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
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  • हर संभव सहायता डिवीजनल कार्यालय / आयुक्त कार्यालय / कस्टम हाउस में जनसंपर्क अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। जन संपर्क अधिकारी का नाम और टेलीफोन नंबर प्रमुख कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा। प्रासंगिक जानकारी और प्रक्रियाओं का विवरण, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, भी प्रदान किया जाएगा।

सर्विस एट्रिब्यूट को सेवा वितरण में लगातार सुधार के इरादे से उपरोक्त प्रतिबद्धताओं पर ग्राहक धारणा प्रतिक्रिया के माध्यम से मापा जाएगा।

शिकायतें और शिकायतें

एक उत्तरदायी और करदाता-अनुकूल विभाग के रूप में, हम निम्नलिखित तंत्र को स्थापित करेंगे:

  • हम प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर तुरंत शिकायतों को स्वीकार करेंगे और उनकी रसीद के 30 कार्य दिवसों के भीतर अंतिम उत्तरों प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यदि निर्दिष्ट उत्तर में अंतिम उत्तर भेजने में संभव नहीं है, तो अंतरिम उत्तर शिकायतकर्ता को दिया जाएगा।
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  • यदि शिकायत में निर्धारित समय के मानदंडों में शामिल नहीं किया गया है या कोई उपाय संतोषजनक नहीं है, तो आवेदक आयुक्त / मुख्य आयुक्त के साथ एक अपील दायर की जा सकती है।
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  • आम शिकायतों और शिकायतों को सार्वजनिक शिकायत समिति, स्थायी व्यापार सुविधा समिति, क्षेत्रीय सलाहकार समिति और ओपन हाउस की बैठकों में भी लिया जा सकता है।

शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया के लिए विस्तृत प्रक्रिया सीबीईसी वेबसाइट www.cbec.gov.in पर देखी जा सकती है

शिकायत निवारण अधिकारी

इस चार्टर को तैयार करते हुए, भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली कस्टम क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन , विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के संघों से परामर्श किया गया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), नोएडा
सी -56 / 42, रेनु टॉवर, सेक्टर -62,
नोएडा
दिसंबर, 2008 के पहले दिन इस संशोधित नागरिक चार्टर को जारी किया गया था।